30 अप्रैल बाल श्रम उन्मूलन दिवस: बच्चो से काम ना ले, उनको पढने-लिखने को प्रोत्साहित करे...
30 अप्रैल बाल श्रम उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है, बाल श्रम एक कलंक है बाल श्रम करवाना एक दंडनीय अपराध है, कोई व्यक्ति या नियोजक बच्चो से काम लेते है तो उन नियोजको के खिलाफ बाल श्रम प्रतिशेध विनियम संसोधन अधिनियम 2016 के अन्तर्गत कारवाई का प्रावधान है, सरकार द्वारा बाल श्रम उन्मूलन विमुक्ति एवं पुनर्वास के लिए राज्य कार्य योजना के अनुरूप राज्य के सभी जिलो में धावा दलों के माध्यम से बच्चे बाल श्रम से विमुक्त कराए जाते है, प्रत्येक वर्ष बाल श्रम उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है, देश के सभी नागरिको से यह अनुरोध है की वह बच्चो से काम नहीं लेने का संकल्प ले एवं उनको पढने,लिखने को प्रोत्साहित करे- सुनील कुमार@9308571702.