सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है सामाजिक सुरक्षा पेंशन माह के 7 तारीख तक मिल जाना चाहिए...
भारत के अलग-अलग राज्यों में बुजर्गों, महिलाओं व विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन अलग-अलग हिसाब से दी जाती है| अभी तक इसे सबका अधिकार नहीं माना जाता है |अधिकतर राज्यों में कम लोगों को पेंशन दी जाती है और पेंशन की राशि भी कम है और वह भी अनियमित रूप से मिलती है | कुछ राज्यों में जन आन्दोलनों के संघर्ष से इस राशि के पात्रता का दायरा बढ़ा है| केंद्र सरकार का पेंशन में योगदान बी.पी.एल.परिवारों तक ही सीमित है | अब कई राज्यों जैसे-झारखण्ड में धीरे-धीरे अन्य परिवारों को भी पेंशन मिलने लगा है | पेंशन में एकरूपता लाए जाने की ज़रुरत है तथा सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश है कि पेंशन प्रत्येक माह के 7 तारीख तक मिल जाना चाहिए । सुनील कुमार@9308571702