क़ानून स्वर : सूचना का अधिकार : जानकारी न मिलने पर उसी दफ्तर में प्रथम अपील अधिकारी के पास जाएं...
सुनील कुमार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में बता रहे हैं | सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आप किसी भी सरकारी कार्यलय से किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते है इसके लिए आप को १० रू का स्टाम्प पेपर बनवाकर एक सादे कागज़ में अपना प्रश्न लिखकर उस कार्यालय के सूचना अधिकारी को देना होगा । इस प्रक्रिया में मदद करना उस अधिकारी का कर्तव्य है । यदि वे आप को जानकारी नहीं देते हैं तो आप उसी दफ्तर में उपस्थित प्रथम अपील अधिकारी को शिकायत कर सकते हैं और यदि वह भी जानकारी न दें तो आप राज्य के सूचना आयुक्त को अपील कर सकते हैं जो सूचना अधिकारी पर सूचना ने देने या देरी से देने पर आर्थिक दंड लगा सकते हैं । सुनील@9308571702