Right to Information: What to do when you don't get your reply in 30 days?
सूचना अधिकार अधिनियम में लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को 30 दिनों के अंदर सूचना उपलब्ध कराने का प्रावधान है। यदि 30 दिनों में सूचना नहीं मिलती है तो आप सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 19 (1 ) के तहत प्रथम अपील कर सकते है। प्रथम अपील आवेदन के साथ लोक सूचना अधिकारी को किये गए आवेदन और पोस्टल ऑर्डर की छायाप्रति सलंग्न करना ज़रूरी है। प्रत्येक सरकारी विभाग में लोक सूचना अधिकारी से उच्च पदस्थ अधिकारी प्रथम अपीलीय अधिकारी होता है।
सूचना अधिकार अधिनियम 2005 से सम्बंधित किसी अन्य जानकारी एवं समस्या हेतु निम्न नंबर पर संपर्क किया जा सकता है – 8756011826 , 9026247587