RTI में पहले आवेदन का जवाब ना मिलने पर आप धारा 19 (1) के तहत प्रथम अपील कर सकते हैं-
कानपुर (उत्तरप्रदेश) से के एम भाई: RTI में कई मामले ऐसे होते हैं जिसमे जन सूचना अधिकारी पहले आवेदन का जवाब नही देते, जबकि नियमानुसार 30 दिन के अंतर्गत जवाब मिल जाना चाहिए, जवाब ना मिलने की स्थिति में धारा 19 (1) के तहत प्रथम अपील कर सकते हैं, हर विभाग में एक जन सूचना अधिकारी और उसके ऊपर प्रथम अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया गया है, प्रथम अपील करने का कोई शुल्क नही है, उसके लिए प्रथम अपीली अधिकारी का हवाला देना होता है और उससे पूर्व किये गए आवेदन की कॉपी लगाकर प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास भेज देना है, आवेदन पोस्ट के माध्यम से या स्वयं ले कर दे सकते हैं, यदि कोई शुल्क दिया था तो उसका विवरण देना आवश्यक है, अपील के 30 दिन बाद जवाब मिल जाएगा, RTI संबंधित जानकारी प्राप्त लिए संपर्क कर सकते हैं : के एम भाई@9838775508, 8756011826.
