आदिवासियों की मिनी संसद ग्रामसभा की अनुमति के बिना कोई भी काम नही किया जा सकता है....
पारंपरिक ग्रामसभा को अनुसूचित क्षेत्रो मे विधायिका, न्यायपालिका व कार्यपालिका की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 (3) क 244 (1), पांचवी अनुसूची के पैरा 2 व 5 तथा भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुच्छेद 91, 92 से प्राप्त है उच्चतम न्यायलय ने 1997 में कहा है कि अनुसूचित क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार तथा गैर आदिवासी की एक इंच भी भूमि नही है, वहां ग्रामसभा के अनुमति के बिना कोई काम नही किया जा सकता| पेसा कानून लाने का उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रो में अलगाव की भावना को कम करना, सार्वजनिक संसाधनों पर नियंत्रण तथा सहभागिता के सांथ आदिवासियो की परंपरागत लोकतांत्रिक रुढि प्रथा व्यवस्था के साथ जल, जंगल, जमीन पर पूर्ण अधिकार तय करना था| उत्तम आतला@9713126564.
