अभी तक वन भूमि पट्टा नहीं मिलने से परेशान हैं, अधिकारी सुनते नही...कृपया मदद करें
ग्राम-करंडा, तोला-हूणटाण, जिला-लातेहार, (झारखण्ड) नन्दकिशोर गंजू से बता रहे हैं की वह अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं संशोधित अधिनियम 2012 के तहत दे रहे है. 32 दावेदार अन्य परंपरागत वन निवासी लोग ग्राम तरनदास, टोला हूणटाण में वनभूमि में निवासरत है. इन्हें अभी तक वन भूमि पट्टा नहीं मिला है वह दावा पत्रों को 4 बार अनुमंडल में जमा किये हैं जिसकी रसीद इनके पास है. पहली रसीद 6 मई 2013 की है, दूसरी रसीद 11 अगस्त 2013 की है, तीसरी रसीद 31 दिसम्बर 2013 की है और चौथी रसीद 29 अप्रैल 2014 की है. इन्होने अभिमंडल में 29 अप्रैल 2014 को दावा पत्र जमा कराया है. इन्हें विगत 2 वर्षो से इन्हें लातेहार एस.डी.ओ, डी.सी और कल्याण पदाधिकारी द्वारा गुमराह किया जा रहा है. एस.डी.ओ का संपर्क नं 09572088343 है, कल्याण पदाधिकारी का संपर्क 09431364764 है.