जानने का हक़: सूचना का अधिकार में सूचना मांगने वाले व्यक्ति से कारण पूछे जाने का कोई नियम नहीं है
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सरकारी कार्यालयों में जनहित से जुडी उपलब्ध सरकारी रिकॉर्ड, अभिलेख, सरकारी कार्यालयों द्वारा जारी किये गए मेमो, दिशानिर्देश, सुझाव सलाह, प्रेस विज्ञप्ति ,अनुबंध, नियमावली एवं इलेक्ट्रोनिक माध्यम में उपलब्ध जानकारियाँ सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त की जा सकती है | भारत की नागरिकता रखने वाला कोई भी इस अधिनियम के तहत लिखित में सूचना प्राप्त कर सकता है |सूचना मांगने वाले व्यक्ति से सूचना मांगने के कारण पूछे जाने का कोई भी नियम नहीं है |सूचना मांगने के लिए अपना आवेदन सादे कागज पर लिखना है और सरकारी कार्यालय में लोक सूचना अधिकारी को जमा करना है ,सूचना मिलने का समय 30 दिन निर्धारित है | के एम भाई@8756011826