सरकारी योजना के माध्यम से अप्राकृतिक मृत्यु हो जाने पर अधिकतम 4 लाख रूपयें की आर्थिक सहायता...
जिला-जगदलपुर (छत्तीसगढ़) से भोला बघेल सरकारी योजनाओं की जानकारी बता रहे है, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा प्राकृतिक आपदा की वजह से अगर किसी परिवार के सदस्य की मौत हो जाने पर सरकार द्वारा उस परिवार को आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है|गड्डे से गिरने की वजह से सांप, बिच्छू, मधुमक्खी के काटने से या नदी, तालाब, बांध कुआं, नहर, नाला में डूबने अथवा नांव दुर्घटना में मृत्यु हो जाने से या खदान धसने से या रसोई गैस सिलेंडर फ़टने से अप्राकृतिक मृत्यु हो जाने पर निकटतम वारिस को अधिकतम 4 लाख रूपयें की आर्थिक सहायता दी जाती है| राहत राशि के लिए आवेदन, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी को आवेदन करना पड़ता है, साथ ही मृत्यु प्रमाण पत्र एवं पोस्ट माडम रिपोर्ट की फ़ोटो कॉपी सलंग्न के साथ करे. उक्क्त राशि परिवार के निकटतम सदस्य को कलेक्टर की स्वीकृत के बाद सहायता अनुदान राशि दी जाती है.